बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तथा संजय सिंह-1, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के दिशा-निर्देशन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा रैली निकाली गयी। इस अवसर पर चीफ, राजीव कुमार, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, डिप्टी चीफ, आशु मिश्रा, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, असिस्टेंट, सुधीर शर्मा व साक्षी शर्मा, लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, बुलन्दशहर, लोकेश कुमार, नामित अधिवक्ता, राजेश कुमार गुप्ता, नामित अधिवक्ता, समस्त पीएलवी, समस्त कर्मचारी, द्वारा उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम तथा रैली में प्रतिभाग किया गया। सभी के द्वारा जनसामान्य को जागरूक किया गया तथा उक्त दिवस के संबंध में बताया गया कि सन् 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा यह 09 नवम्बर 1995 को लागू हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस दिन सन् 1995 में कानूनी सेवा दिवस की स्थापना की गयी, तब से यह प्रत्येक वर्ष विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसमें गरीब अक्षम आदि को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की जाये तथा कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाये, निःशुल्क कानूनी सहायता, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केन्द्र के कार्यकलाप, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों के अधिकार व रिमाण्ड स्टेज पर निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा, मध्यस्थता केन्द्र की प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर करायें। प्री-लिटिगेशन वादों में पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रभाव रहता है बताते हुए कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याओं के संबंध में विधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो टोल फ्री नम्बर 15100 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है तथा यह भी बताया गया कि दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप अपने वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करायें और इस अवसर का लाभ उठायें।
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