जहांगीरपुर : ।भारत पुष्प/कृष्णा वत्स। पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के पूर्व प्रबंधक शिव कुमार मंगला ने 25अक्टूबर 24 को मुख्य मंत्री पोर्टल पर 20014124006914 द्वारा दिनेश अग्रवाल द्वारा झाझर मोड पर दुकानों के ऊपर बिना किसी स्वीकृति के दुकानों के बनाने की शिकायत की गई थी। जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष वर्मा ने उप जिलाधिकारी जेवर जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्धनगर एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत जहांगीरपुर की संयुक्त टीम गठित  कर उक्त प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए गए थे। जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष वर्मा द्वारा गठित की गई संयुक्त टीम द्वारा 07नवंबर 24 को मौके पर पहुंच कर स्थलीय जांच की गई। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र दिनांक 21-11-24 के द्वारा दिनेश अग्रवाल को अपना लिखित स्पष्टीकरण 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का नोटिस निर्गत किया गया।जिसके क्रम में दिनेश अग्रवाल ने अपने पत्र दिनांक 23-11-24 के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व प्रबंधक पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर शिव कुमार मंगला ने ऑनलाइन शिकायत अनावश्यक  झूठे एवं शत्रुतावश की है जब कि उनके द्वारा कोई भी नव निर्माण कार्य दुकान नंबर B1.C1.C0 के प्रथम तल पर नहीं कराया है तथा उक्त दुकान पूर्व में ही बनी हुई है जिनका नियमित किराया वह विद्यालय को देते चले आ रहे है। उक्त दुकानें अधिक पुरानी होने के कारण तथा बरसात के कारण उनकी छत क्षतिग्रस्त हो गई।जिनका मरम्मत कार्य दिनेश अग्रवाल ने कराया है।दिनेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रबंध समिति 2024 के निर्वाचन के लिए विगत 03 अक्टूबर 24 को अपना नामांकन प्रबंधक पद के लिए किया था।05अक्टूबर 24 को नाम वापसी की तारीख निर्धारित थी दिनेश अग्रवाल पर नाम वापसी के लिए काफी दबाव बनाए गए लेकिन दिनेश अग्रवाल ने किसी भी कीमत पर अपना नाम वापसी लेने से इनकार कर दिया ।जिससे  क्षुब्द होकर   नामांकन भी  तरह तरह के झूठे आरोप दुकानों के नव निर्माण को बताते हुए पूर्व प्रबंधक शिव कुमार मंगला ने चुनाव अधिकारी योगेंद्र सिंगल की मिली भगत से निरस्त करा दिया गया था तथा साधारण सभा की आजीवन सदस्यता को भी पूर्व में 20जनवरी 24 मैं ही प्रबंधक समिति की बैठक में निरस्त कर दिया गया था जब कि प्रबंध समिति की बैठक में किसी की भी आजीवन सदस्यता को खत्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है आजीवन सदस्यता को केवल साधारण सभा ही खत्म कर सकती है।उक्त दुकानों के संबंध में दिनेश अग्रवाल ने पूर्व में एक वाद न्यायालय सिविल जज (जू 0डि0)गौतमबुद्धनगर मैं वाद संख्या 37/2004 दिनेश कुमार बनाम नरेंद्रपाल सिंह आदि योजित किया गया था जो वर्ष 2014 मैं न्यायालय सिविल जज जेवर के यहां ट्रांसफर हो गया।दिनांक 06-01-2020 में माननीय न्यायालय सिविल जज जेवर ने आदेश पारित किया कि प्रतिवादी गण अथवा उनका कोई प्रतिनिधि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे वाली दुकानों B1.C1.C0एवं आवास जो दुकान संख्या C5.C6.C7 के ऊपर प्रथम मंजिल पर की खाली छत्तों पर जिसमें नल पानी टंकी एवं शौचालय बना हुआ है स्थित कस्बा जहांगीरपुर तहसील जेवर जिला गौतमबुद्धनगर से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल न करे तथा वादी के विधि पूर्ण कब्जे में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।संयुक्त जांच टीम ने उक्त प्रकरण की गहनता से जांच करते हुए जिलाधिकारी महोदय को  स्पष्ट किया कि उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय मैं विचाराधीन है।इसलिए माननीय न्यायालय मैं विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रकरण को निक्षेपित कर पोर्टल से पूजित करने के लिए संयुक्त जांच टीम ने जिलाधिकारी महोदय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की है तथा संयुक्त जांच टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष वर्मा ने शिव कुमार मंगला द्वारा की गई शिकायत को निस्तारित करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल से निक्षेपित कर दिया है।

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