–सिलेंडर की कालाबाजारी में किसी भी स्तर से संलिप्तता न होने पाये
बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। जिलाधिकारी श्रुति ने कलेक्ट्रेट में जनपद में स्थित गैस एजेंसियों के स्वामी/प्रोप्राईटर तथा पेट्रोलियम एसोसिएशन (गैस) के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उपभोक्ताओं को यथोचित संख्या में आवश्यकतानुसार रसोई गैस सिलेंडर नियमानुसार गैस बुकिंग उपरान्त निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि गैस एजेंसियों पर गैस सिलेंडर की बुकिंग आदि हेतु उपभोक्ताओं के एकत्रित होने पर किसी भी दशा में भगदड़ आदि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाए जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाए। यदि गैस वितरकों के कम्पनी पोर्टल में कोई साफ्टवेयर समस्या आ रही है तो उक्त समस्या से उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाय। उपभोक्ताओं के साथ मधुर व्यवहार रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसी भी दशा में उपभोक्ताओं से किसी भी स्तर पर र्दुव्यवहार की शिकायत न हो सके। उपभोक्तागण अतिआवश्यक होने पर ही गैस एजेंसियों पर जाये तथा गैस एजेंसियों पर पहुंचने के उपरान्त पूर्ण संयम एवं सदभाव का परिचय देकर गैस सिलेंडर प्राप्त करें। जनसामान्य से अपील की गयी कि एलपीजी गैस का अनावश्यक भण्डारण/होल्ड न किया जाये। सभी गैस एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टाॅफ/ कर्मचारियो द्वारा सिलेंडर की कालाबाजारी में किसी भी स्तर से संलिप्तता न होने पाये। बैठक के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जा जा रहा है कि समीक्षा उपरान्त यह पाया गया कि जनपद में एलपीजी गैस की प्रचूर मात्रा उपलब्ध है। एलपीजी गैस की जनपद में उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। उपभोक्तागण पूर्ण संयम बरते तथा निर्धारित समयावधि के उपरान्त ही गैस बुक करें। गैस एजेंसियों के द्वारा सरकारी हास्पिटल, जिला कारागार, शैक्षणिक संस्थानों यथा अटल आवासीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय,केन्द्रीय विद्यालय आदि,पुलिस लाईन/सीआरपीएफ कैम्प, वृद्धआश्रम एवं कुष्ट आश्रम आदि को यथावश्यकता नियमानुसार एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। घरेलू एलपीजी के व्यवर्तन की रोकथाम हेतु जनपद में गठित जांच टीमों को निर्देशित किया गया कि नियमित निरीक्षण एवं छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए दोषी लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एंव भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिला पूर्ति अधिकारी बुलन्दशहर को निर्देश दिये गये कि शासन स्तर से प्राप्त हो रहे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाये। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित करते हुए पुलिस कर्मियों के तैनाती कराई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अभिषेक सिंह, डीएसओ अभय सिंह उपस्थित रहे।
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