जहांगीरपुर । ।भारत पुष्प। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बुलन्दशहर द्वारा थाना जहांगीरपुर के गांव जवां निवासी सुमित पुत्र सुरेन्द्र को गुण्डा एक्ट में निरुद्ध कर जिला बुलन्द शहर की सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है जिसमें सुमित को छः माह तक बुलन्दशहर की सीमा में प्रवेश करने व रहने पर पाबन्दी लगाई गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बुलन्दशहर अभिषेक कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधियम 1970 की संशोधित धारा 3(3) के अन्तर्गत सुमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम जवां थाना जहांगीरपुर जिला बुलन्दशहर को छः माह के लिए बुलन्दशहर जिले की सीमा  से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित कर इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जहांगीरपुर को आदेश का अनुपालन किए जाने को भेजी है। थाना प्रभारी निरीक्षक जहांगीरपुर ने बताया कि अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में सुमित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम जवां को आदेश की प्रति तामील कराकर उसे जिले की सीमा से बाहर भेज दिया गया है।

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