बुलन्दशहर। ।भारत पुष्प। माह मई, 2026 के दौरान आए अचानक आँधी-तूफान और बेमौसम बारिश के कारण जिन किसानों की बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है, उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर प्रभावित किसानों को इस नुकसान का उचित क्षतिपूर्ति दी जायेगी। जिसके लिए सभी प्रभावित किसानों की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढाया जा सके। जनपद में आये बेमौसम मौसमी घटकों और प्राकृतिक आपदा के चलते जिन किसानों की औद्यानिक फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के नियमों के तहत जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद आर्थिक मुआवजा दिलाया जायेगा। इसके लिए प्रभावित किसान अपने क्षेत्र में आँधी-तूफान एवं बेमौसम वर्षा से फसलों में हुए नुकसान की लिखित सूचना दो कार्यदिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय बुलन्दशहर में अनिवार्य रूप से जमा करा दें। लिखित रूप से सूचना मिलने पर ही विभाग की टीम द्वारा प्रभावित खेतों का मौका मुआयना और सर्वे कराया जायेगा। इसके बाद ही क्षतिपूर्ति की अग्रिम विधिक कार्यवाही पूरी की जा सकेगी। यदि कोई किसान तय समय सीमा के बाद आवेदन करता है, तो उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इसलिए सभी प्रभावित किसान बिना किसी देरी के अपने नुकसान का विवरण विभाग को सौंप दें।
![]()
