बुलंदशहर। ।भारत पुष्प/पवन शर्मा। बता दें कि आजकल के कुछ नवयुवक नाबालिगों के साथ रेप कर मर्डर कर देते हैं और कुछ दुष्कर्म कर उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब की पुलिस ऐसे अपराधीयों को गिरफ्तार कर कोर्ट से सजा दिखाकर जेल भेज देते जिसमें आजीवन कारावास तक हो जाता है और उसके बाद आरोपी के परिजन फड़फडा़ते हुए हाथ मलते रह जाते हैं और दुसरो को कोसते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र का सामने आया है इस क्षेत्र के मुहल्ला रोगन निवासी जैद को न्यायधीश मनोज कुमार मिश्रा ने दुष्कर्म करने व धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही लगभग 3 लाख रुपए का अर्थ दंड़ भी भुगतान करने का फरमान सुनाया है।

इस मामले को लेकर पीड़ीता के परिजन व हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा ने बताया की जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद निवासी एक महिला ने थाने में 13 अप्रैल 24 को तहरीर देते हुए बताया की जब हम लोग खेत पर गेहूं काटने गये थे तो घर पर हमारी नाबालिग लड़की अकेली थी तभी मौका पाकर मुहल्ला रोगन निवासी जैद कार लेकर आया और हमारी लड़की को अगवा कर ले गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ व छानबीन की एंव पीडी़ता से जानकारी जुटाई तो बताया गया की जैद उसे पहले अलीगढ और उसके बाद आगरा ले गया और आगरा के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अज़मेर दरगाह पर ले गया वहां उसके साथ जबरन नानवेज खाने का भरपूर प्रयास किया गया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गयी और जैसे तैसे मौका पाकर मोबाइल आन किया तब जाकर पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रैस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और सारे साक्ष्य कोर्ट में पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जैद को न्यायधीश मनोज कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई ओर साथ ही लगभग 3 लाख रुपए अर्थदंड देने का फरमान सुनाया जिसमें से 2 लाख रुपए पीडी़ता को देने को कहा गया और बताया की आरोपी के भाई शोएब व पिता छुट्टन को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया और आरोपी जैद को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

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