बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार हर्ष ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए मा0 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत मतदाता बनने से छूटे मतदाताओं को सूची में जोड़ा जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 17 अक्टूबर एवं 24 अक्टूबर को विशेष कैम्प दिवस का आयोजन करते हुए सभी बीएलओ द्वारा बूथों पर उपस्थित रहकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म प्राप्त किया जायेंगे। दिनांक 04 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल सभी बूथों पर अपने-अपने बीएलए नामित करने की सूची उपलब्ध करा दें। अन्तिम प्रकाशन से पूर्व दावे-आपत्तियों की जांच कर उनका समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिये गये। पात्र युवा मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु 01 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, साथ ही वह युवा जो 01 जनवरी 2027 तक को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जायेंगे। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए स्वयं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2027, 01 जुलाई 2027 एवं 01 अक्टूबर 2027 को अर्हता तिथि के आधार पर पात्र होने वाले युवा मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त करते हुए इन अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने से छूटे एवं नए मतदाताओं से अपील की गई कि वह मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए, नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र के प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने की कर्यवाही कर सकते हैं। पात्र नागरिक इन प्रपत्रों को ऑफलाइन भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारियों को प्राप्त करा सकते हैं अथवा ऑनलाइन Voter Service Portal (voters-eci-gov-in) या ECINET ऐप के माध्यम से भी भर सकते हैं। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के संभाजन एवं पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मतदये स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण, नये मतदये स्थल स्थापित करने हेतु भवना का चिन्हांकन करने के लिए 18 अक्टूबर 2026 तक मतदेय स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। सभी मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करते हुए जर्जर भवनों से मतदेय स्थलों को शिफ्ट किया जाये। मतदेय स्थलों के निर्धारण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव हेतु स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को करते हुए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जायेगी। सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के संभाजन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामान्यतः किसी भी मतदेय स्थल पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों। नए मतदेय स्थलों के निर्धारण एवं मौजूदा मतदेय स्थलों के पुर्नव्यस्थापन में भौतिक सत्यापन, मतदाताओं की सुविधा, परिवार के सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में रखने तथा मतदेय स्थल तक पहुंचने मैं होने वाली असुविधा को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जायें। मतदेय स्थलों की सीमाओं में स्पष्टता तथा भवनों की उपयुक्तता भी सुनिश्चित की जाएगी। सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें की उनके द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति कर ली गयी है। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा संबंधित बूथ लेवल एजेण्ट को भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी साझा की जायें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकार/अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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