बुलंदशहर। ।भारत पुष्प। कृषकों के संगठनों द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में जिला सहकारी बैंक लि०, बुलन्दशहर की शाखाओं द्वारा अल्पकालीन ऋण की वसूली पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज वसूले जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थीं। कृषक संगठनों की शिकायत सुनने के उपरांत जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला सहकारी बैंक लि०, बुलन्दशहर की शाखाओं द्वारा अल्पकालीन ऋण की वसूली पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज वसूले जाने के सम्बन्ध में तथ्यों का परीक्षण करने हेतु बैंक के सभी शाखा प्रबन्धकों सहित समस्त सहायक विकास अधिकारियों, अपर जिला सहकारी अधिकारियों, समस्त उपमहाप्रबन्धकों, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता जनपद बुलन्दशहर एवं सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बैठक में भाग लेने के निर्देश दिये गये जिसके कम में उक्त सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी बुलन्दशहर के सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय द्वारा आहूत की गयी बैठक में भाग लिया गया । उक्त बैठक में बैंक सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, जनपद बुलन्दशहर द्वारा स्पष्ट किया गया कि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ एवं उ०प्र० स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि कृषकों से 365 दिन पूर्व लिये गये अल्पकालीन ऋण की वसूली निर्धारित समय के अंतर्गत होने पर उन सभी कृषकों से 3 प्रतिशत की दर से ही ब्याज वसूल किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बैंक मुख्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र भी जारी किया गया है। उक्त उक्त बैठक में एडीएम वित्त द्वारा समस्त शाखा प्रबन्धकों को सचेत किया गया कि शाखा से सम्बद्ध बी-पैक्स द्वारा अनिवार्य रूप से अल्पकालीन ऋण की वसूली पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज की वसूली की जायेगी। यदि किसी बी-पैक्स सचिव/प्रभारी सचिव द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित उत्तरदायियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में ली जायेगी, जिसका समस्त उत्तदायित्व सम्बन्धितों का होगा। शाखाओं से सम्बद्ध बी-पैक्स पर अल्पकालीन ऋण की वसूली पर 3 प्रतिशत ब्याज की दर से भिन्न ब्याज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कठोर पर्यवेक्षण किया जायेगा।
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